DGCA ने एयर एशिया पर लगाया 23 लाख रुपए का जुर्माना, ये नियम तोड़ने पर लिया ये सख्त एक्शन
DGCA fined Air Asia: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनी एयर एशिया पर 23 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. औचक निरीक्षण में कई खामियां और नियमों की अनदेखी की गई है. जानिए किन नियमों की हुई है अनदेखी.
Air Asia flights
Air Asia flights
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयरलाइन कंपनी एयर एशिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए 23 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. पायलट, चेक लिस्ट सम्बन्धी कई खामियां मिलने के बाद महानिदेशालय ने ये कार्रवाई की है. DGCA ने 23 नवंबर 2022 और 25 नवंबर 2022 को एयर एशिया का औचक निरीक्षण किया था, जिसमें ये खामियां मिलीं थी. इसके अलावा डीजीसीए ने शो कॉज नोटिस भी जारी किया था, जिसमें एयर एशिया से पूछा है कि उनके खिलाफ नियमों की अनदेखी करने पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाए.
इस नियम की अनदेखी
एयर एशिया ने पायलट प्रोफिशिएंसी चेट और इंस्ट्रूमेंट रेटिंग चेक के दौरान शेड्यूल के अनुसार पायलटों को अभ्यास नहीं कराए थे. ये अभ्यास कराना अनिवार्य होता है. वहीं, इंस्ट्रूमेंट रेटिंक चेक अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की जरूरी आवश्यकता है. नियमों के उल्लंघनों के बाद डीजीसीए ने एयर एशिया पर ये अर्थदंड लगाया है. डीजीसीए द्वारा नागरिक उड्डयन के नियमों की अनदेखी के लिए 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. डीजीसीए के नोटिस पर मैनेजर, हेड ऑफ ट्रेनिंग और अन्य जिम्मेदार लोगों के जवाब की जांच की गई. इसके बाद ये जुर्माना लगाया गया है.
DGCA imposes financial penalty of Rs 20 lakhs on Air Aisa for violation of applicable DGCA Civil Aviation Requirements, says few mandatory exercises of the pilots of Air Asia not done during Pilot Proficiency Check as per schedule. pic.twitter.com/8Bq5Vxm5fP
— ANI (@ANI) February 11, 2023
तीन लाख रुपए का जुर्माना
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
डीजीएसए ने नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी ड्यूटी सही से न करने पर एयर एशिया (इंडिया) लिमिटेड के आठ नामित एग्जामिनर्स पर तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. ये जुर्माना हर नामित एग्जामिनर्स को अलग-अलग देना होगा. यही नहीं, कर्तव्यों का ठीक से पालन न करने पर हेड ऑफ ट्रेनिंग को तीन महीने की अवधि के लिए पद से हटाने का आदेश दिया है. आपको बता दें कि इससे पहले डीजीसीए ने एयर विस्तारा पर 70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. एयरलाइन कंपनी ने अहम नियम की अनदेखी की थी.
डीजीसीए ने एयर विस्तारा कंपनी पर जुर्माना पूर्वोत्तर क्षेत्र से न्यूनतम उड़ानों में कम उड़ान सेवाओं का संचालन करने पर लगाया है. नियम की अनदेखी अक्टूबर 2022 में हुई थी. कंपनी ने जुर्माना भर दिया है.
03:36 PM IST